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कई कैटेगरी के लोगों को नहीं देना होगा टोल, मिलती है 100 फीसदी छूट

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Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSun, 23 Feb 2025 10:30 PM
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कई कैटेगरी के लोगों को नहीं देना होगा टोल, मिलती है 100 फीसदी छूट

कई कैटेगरी के लोगों को नहीं देना होगा टोल, मिलती है 100 फीसदी छूट सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी मिलती है छूट फोटो : टोल प्लाजा : पैठना का टोल प्लाजा। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। पैठना टोल टैक्स शुरू होने के बाद से लोग एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की वेबसाइट खंगालने में जुट गये हैं। सभी लोग यह जानकारी लेना चाह रहे हैं कि किसी टोल प्लाजा पर शुल्क देना होगा, किसे नहीं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कई कैटेगरी के लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है। उन्हें शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाती है। सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस को टोल टैक्स नहीं देना होता है। सरकारी कार्यालयों के अधिकृत और डिफेंस फोर्स के वाहनों को छूट मिलेगी। देशभर में किसी भी हाइवे और एक्‍सप्रेस-वे पर जिन लोगों को टोल टैक्‍स देने से छूट मिलती है उनमें देश के राष्‍ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्‍य न्‍यायमूर्ति, राज्‍यपाल, उप-राज्‍यपाल, संघ के मंत्री, राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री, हाई कोर्ट के न्‍यायमूर्ति, राज्‍यसभा के सभा‍पति, लोकसभा अध्‍यक्ष, राज्‍य विधान परिषद के सभापति, राज्‍य विधान सभा के अध्‍यक्ष, उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायधीश और अन्‍य न्‍यायधीश, राज्‍यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्‍य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्‍यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्‍य और सरकारी दौरे पर आए उच्‍च पदस्‍थ विदेशी व्‍यक्ति शामिल हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता भी छूट में शामिल हैं। इसके लिए उनको फोटोयुक्‍त पहचान पत्र दिखाना होता है। अधिकारियों को भी मिलती है छूट: आधिकारिक काम के लिए जा रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्‍त्र बल, कार्यपालक मजिस्‍ट्रेट, अग्निशमन विभाग, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहन का उपयोग निरीक्षण, सर्वे के काम में कर रहे हों, उनको भी टोल टैक्‍स देने से छूट दी जाती है। क्या होता है टोल प्लाजा : टोल प्लाजा वह जगह होती है, जहां सड़कों या राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों से एक तय शुल्क लिये जाते हैं, जिसे ‘टोल या ‘टोल टैक्स कहा जाता है। ये पैसे सड़क की देखरेख, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह टैक्स उन सड़कों पर लिया जाता है, जो खास तौर से लंबी दूरी, तेज गति व सबसे ज्यादा सुविधा वाली होती हैं- जैसे एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे। फास्टैग जरूरी : टोल प्लाजा पर फास्टैग का उपयोग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें दोगुना पैसे देने होंगे। अगर आपका फास्टैग पांच साल से पुराना हो गया है, तो आपको उसे बदलना होगा। फास्टैग से जुड़े अपने केवाईसी को अपडेट करना भी जरूरी हो गया है। अगर फास्टैग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ब्लैलिस्टेड हो सकता है। ऐसे में टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाएंगे। जीएनएसएस सिस्टम का उपयोग: जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक सैटेलाइट तकनीक है, जो किसी भी वाहन का लोकेशन और उसकी यात्रा की दूरी को सही तरीके से ट्रैक करता है। इसकी मदद से अब यह ट्रैक किया जा सकता है कि वाहन किसी एक्सप्रेसवे पर कितनी दूरी तय कर रहा है। यह सिस्टम आने वाला है।

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