गरीब बंदियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में होंगे दाखिल
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गरीब बंदियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में होंगे दाखिल उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी जाएगी सहायता 5 सदस्यीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों ने जेल का किया निरीक्षण फोटो : जेल : बिहारशरीफ मंडल कारा का गुरुवार को निरीक्षण के बाद बाहर निकलती पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की टीम की पैनल अधिवक्ता प्रोन्नति सिंह, सोनी कुमारी, जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पांच सदस्य पैनल अधिवक्ताओं की टीम ने बिहारशरीफ मंडल कारा व हिलसा अनुमंडलीय जेल का निरीक्षण किया। टीम ने जेल में बंद सजायाफ्ता व विचाराधीन बंदियों से मिलकर उनके मुकदमों की जानकारी ली। इस दौरान 20 साल की सजा काट रहे धर्मवीर मांझी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का आश्वासन दिया । टीम ने कहा कि जल्द ही सभी आवश्यक कागजातों को एकत्र कर विधि सम्मत तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर दी जाएगी। सजा काट रहे धर्मवीर मांझी की अपील पटना हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। लेकिन, बंदी व उसके परिजन द्वारा रुपए के अभाव में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं हो सकी है। टीम ने कहा कि चाहे कोई भी गरीब असहाय बंदी हो, उन्हें निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नि:शुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। बुधवार को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की पैनल अधिवक्ता प्रोन्नति सिंह, सोनी कुमारी, शिल्पी केसरी, दीपांजलि गुप्ता व अंकित कटिरयार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय, अशोक कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कर्मी मुकुंद माधव, बालमुकुंद व अन्य मौजूद थे।
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