हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास
हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हत्याकांड में चार आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा जमीन सर्वे के दौरान गोली मारकर युवक की कर दी थी हत्या फोटो 26 शेखपुरा 02 - सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को जेल जाती पुलिस। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज पवन कुमार पांडेय ने हम के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफिज इमाम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि आरोपित मोफिज इमाम अरियरी थाना क्षेत्र के अरियरी गांव का निवासी है। जमीन सर्वे के दौरान ही छह जनवरी 2022 को नवादा जिले के निवासी निसार खां की अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। केस दर्ज होने के बाद हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अब शनिवार को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लोक अभियोजक ने बताया कि हत्या के मामले में पहले ही अरियरी गांव के चार आरोपियों मनौब्बर खां, इलयास खां, नौशाद खां और इजरायल खां को कोर्ट से आरोपी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, मृतक के परिजनों ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
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