Hindi NewsBihar NewsBiharsharif NewsFormer District President Sentenced to Life Imprisonment for Murder in Sheikhpura

हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSat, 26 April 2025 10:39 PM
share Share
Follow Us on
हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हत्याकांड में चार आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा जमीन सर्वे के दौरान गोली मारकर युवक की कर दी थी हत्या फोटो 26 शेखपुरा 02 - सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को जेल जाती पुलिस। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज पवन कुमार पांडेय ने हम के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफिज इमाम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि आरोपित मोफिज इमाम अरियरी थाना क्षेत्र के अरियरी गांव का निवासी है। जमीन सर्वे के दौरान ही छह जनवरी 2022 को नवादा जिले के निवासी निसार खां की अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। केस दर्ज होने के बाद हम के पूर्व जिलाध्यक्ष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अब शनिवार को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लोक अभियोजक ने बताया कि हत्या के मामले में पहले ही अरियरी गांव के चार आरोपियों मनौब्बर खां, इलयास खां, नौशाद खां और इजरायल खां को कोर्ट से आरोपी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, मृतक के परिजनों ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें