बोले मुंगेर : लाइसेंस नहीं मिला तो सड़क पर आ जाएंगे दवा दुकानदार
मुंगेर में दवा दुकानदारों को नए लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनके व्यवसाय और रोजगार पर संकट आ गया है। खास महल की जमीन पर नए व्यवसायियों को भी लाइसेंस नहीं मिल रहा है। यदि सरकार ने समय पर कदम नहीं...
लोगों की जिंदगी बचाने में दवा दुकानदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन मुंगेर मुख्यालय के अधिकतर व्यावसाई अपने काम को लेकर संकट से घिरे हुए हैं। उन्हें नया लाइसेंस नहीं निर्गत किया जा रहा है। जबकि इस व्यवसाय में नए आने वाले लोगों को भी मुंगेर शहर में खास महल की जमीन पर व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि शीघ्र ही सरकार एवं विभाग द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो मुंगेर शहर में धीरे-धीरे सभी पुराने व्यवसायियों का व्यवसाय बंद हो जाएगा। इससे उनके समक्ष रोजगार का संकट तो खड़ा होगा ही आम उपभोक्ता भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मुंगेर कार्यालय में संवाद के दौरान दवा व्यवसायियों ने अपनी समस्या रखी।
01 हजार से अधिक थोक एवं खुदरा दवा कारोबारी हैं मुंगेर जिला में
05 सौ थोक एवं खुदरा दवा कारोबारी हैं केवल मुंगेर मुख्यालय में
60 प्रतिशत दवा कारोबारी की दुकानें हैं खास महल की जमीन पर
मुंगेर के दवा व्यवसायियों ने संवाद के दौरान बताया कि विभाग के नियमानुसार दवाई दुकान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर लाइसेंस रद्द हो जाता है। हम दुकान के स्वामित्व में परिवर्तन करें, यानी हम अपना दुकान अपने उत्तराधिकारी को सौंपें या स्थान परिवर्तन करें या फिर दुकान में आवश्यकता अनुसार कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन करें, हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद मुंगेर में खास महल की जमीन पर पुराने दवा विक्रेताओं को दुकान संचालन के लिए विभाग द्वारा नया लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके कारण मुंगेर में खास महल की जमीन पर दवाई का व्यवसाय करने वाले पुराने दुकानदारों के समक्ष अपने दुकान का अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है।
व्यवसायियों ने सरकार एवं विभाग से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए कहा कि हम खास महल की जमीन पर स्वामित्व नहीं मांग रहे हैं। हम स्थाई रूप से एवं बिना तनाव के अपना व्यवसाय चलाने के लिए केवल लाइसेंस मांग रहे हैं। खास महल की जमीन पर संचालित अन्य व्यवसायों से सरकार टैक्स वसूल रही है और उसे लाइसेंस भी निर्गत कर रही है। हम दवा व्यवसायी भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो फिर हमारे प्रति सरकार एवं विभाग की दोहरी नीति क्यों है? जबकि, हमारा व्यवसाय एक अत्यावश्यक सेवा एवं जीवन रक्षक सेवा से संबंधित है। हमारे व्यवसाय को तो विशेष छूट मिलनी चाहिए। यदि मुंगेर मुख्यालय में कार्यरत हम दवा व्यवसायियों को अपना व्यवसाय नया लाइसेंस नहीं निर्गत होने के कारण बंद करना पड़ेगा तो इसके कारण हमारा रोजगार तो प्रभावित होगा ही दुकानों में लगी हमारी पूंजी भी दवाई के रूप में फंस जाएगी। क्योंकि, बिना लाइसेंस के हम इन्हें बेच नहीं सकेंगे। ऐसे में हम दवा व्यावसायी कहीं के नहीं रहेंगे। सीधे सड़क पर आ जाएंगे। इसके साथ ही इसका दुष्प्रभाव मुंगेर के लोगों पर भी पड़ेगा। विभाग की इस नीति के कारण मुंगेर के अधिकांश दवाई की दुकानें बंद हो जाएंगी, यहां का पूरा दवा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और यहां के लोगों को विभिन्न तरह की दवाइयां मिलने में कठिनाई होगी तथा यहां दवा का संकट पैदा हो जाएगा।
शिकायतें
1. पुराने दवा व्यवसायियों को किसी भी परिवर्तन के बाद नया लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है।
2. नए दवा विक्रेताओं को खास महल की जमीन पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिल रही है।
3. अन्य व्यवसायों को लाइसेंस और व्यावसायिक सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन दवा व्यवसाय को इससे वंचित रखा गया है।
4. वर्ष- 2011 से 2023 तक लाइसेंस निर्गत किए गए, लेकिन अब अचानक इसे अवैध घोषित कर दिया गया।
5. दवा व्यवसाय बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा और उनकी पूंजी दवा के रूप में फंसेगी। इससे दवा कारोबारी के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होगा और आम जनता को भी दवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
सुझाव:
1. लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई जाए ताकि पुराने दवा विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को जारी रखने में परेशानी न हो।
2. नए दवा व्यवसायियों के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाए, ताकि दवा व्यवसाय को बनाए रखा जा सके।
3. सभी व्यवसायों के लिए समान नीति लागू की जाए, ताकि केवल दवा व्यवसाय को ही इस प्रतिबंध का शिकार न होना पड़े।
4. सरकार और प्रशासन को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जिससे व्यवसायियों को भविष्य में असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।
5. विशेष छूट दी जाए। क्योंकि दवा व्यवसाय एक आवश्यक सेवा है और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
सुनें हमारी बात
सरकार तथा स्थानीय प्रशासन से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। दवा दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण किया जाए। क्योंकि दुकानों को लाइसेंस इसी खास महल जमीन पर दिया जा रहा है।
- प्रीतम कुमार
वर्ष 2023 के पहले तक जिस तरह लाइसेंस निर्गत किया जा रहा था, उसी व्यवस्था को बनाए रखते हुए लाइसेंस निर्गत किया जाए। दूसरे जिलों में खास महल की जमीन पर लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है।
- मनोज कुमार
विभागीय नीति के कारण हमारा व्यवसाय बंद ना हो जाए। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। दवा के जितने भी नये या पुराने विक्रेता हैं, उन्हे पुरानी व्यवस्था के तहत नया लाइसेंस निर्गत किया जाए।
- मो यूसुफ
दूसरे जिलों में खास महल की जमीन पर संचालित दवा दुकानों के लाइसेंस बनाए जाते हैं। मुंगेर में आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। विभाग एवं सरकार की नीति विरोधाभास का शिकार है। सरकार अभी हमसे टैक्स ले रही है, लेकिन विभाग हमें नया लाइसेंस नहीं दे रहा है।
- प्रवीण कुमार
गाड़ी से दवाई उतारते समय विभाग के अधिकारी दवाई का कार्टून बाहर रहने पर जब्त कर लेते हैं। यह अधिकारियों द्वारा हम दवाई व्यवसाईयों को परेशान करना है। इस तरह की गतिविधि बंद होनी चाहिए।
- राशिद
सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जारी सर्कुलर दूसरे जिलों में लागू नहीं है। वहां खास महल की जमीन पर नया लाइसेंस दिया जा रहा है। केवल मुंगेर में वर्ष 2023 से नया लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है।
- विनय कुमार
खास महल की जमीन पर वर्ष 2011 से 2023 तक दवा दुकानों के लिए नया लाइसेंस निर्गत किया गया। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 के सरकारी सर्कुलर के आधार पर नया लाइसेंस निर्गत करना बंद कर दिया गया। यदि अभी अवैध है तो पहले भी अवैध होगा। यदि पहले वैध था तो अब अवैध क्यों है?
- पुरुषोत्तम कुमार
यदि विभाग द्वारा मुंगेर में खास महल पर संचालित दवा दुकानों को वर्ष 2023 से पूर्व की भांति नया लाइसेंस नहीं दिया गया तो वे बंद हो जाएंगे। ऐसे में दवा दुकानदार बेरोजगार होंगे, उनकी पूंजी डूबेगी और वे आर्थिक संकट का शिकार होंगे।
- कुंदन कुमार
सरकार एवं विभाग दोहरी नीति अपना रहा है। सरकार तो हमसे टैक्स भी ले रही है और विभाग नया लाइसेंस निर्गत नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरे बाद मेरे दुकान का संचालन करने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह से तो मुंगेर का अधिकांश दवा दुकान बंद हो जाएगा।
- विकास जलान
विभाग के अधिकारी नया लाइसेंस निर्गत करने के लिए खास माल की जमीन के व्यवसायिक लीज का एग्रीमेंट पेपर मांगते हैं। मुंगेर में किसी को भी व्यवसाय के लिए लीज नहीं मिला है। अन्य व्यवसाय के लोगों को विभिन्न तरह का नया लाइसेंस मिल रहा है। लेकिन, हम दवा व्यवसाईयों को नहीं मिल रहा है।
- रत्नेश कुमार
मुंगेर में दवाई व्यवसाय को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय को उससे संबंधित विभाग द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। जबकि, दवा व्यवसाय को नया लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है। यह हम व्यवसायियों के साथ सालासर अन्याय है।
- अमरनाथ प्रसाद ललन
हम दवा व्यवसाईयों के साथ सरकार द्वारा नियम के आधार पर चौटाला व्यवहार किया जा रहा है। मुंगेर में खास महल की जमीन पर व्यवसाय के लिए तो नया लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन हम दवा व्यवसाईयों को नया लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। जबकि, हमारा व्यवसाय आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है।
- दीपक कुमार जालान
हम लोगों द्वारा विधायक सांसद और प्रशासन को लिखित में आवेदन भी दिए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
- मो अरशद परवेज
विभाग द्वारा खास महल की जमीन पर यदि नया लाइसेंस नहीं निर्गत करने की नीति चालू रही तो मुंगेर बाजार के अधिकांश दुकान बंद हो जाएंगे। इससे उनकी पूंजी तो डूबेगी ही मुंगेर के लोगों के समक्ष दवाई का संकट खड़ा हो जाएगा।
- मनीष कुमार
दूसरे जिलों में तो खास महल की जमीन पर नया लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है, लेकिन मूंगे में प्रतिबंध लगाया गया है। वही मुंगेर में अन्य व्यवसायों को खास माल की जमीन पर व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। यह विरोधाभास नहीं है तो और क्या है?
- हेमंत जायसवाल
बोले प्रतिनिधि
मुंगेर में सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा वर्ष- 2011 के सरकारी सर्कुलर का हवाला देकर नया लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है। जबकि, खास महल की आवास के लिए दिए गए जमीन पर ही मुंगेर में अन्य व्यवसाय संचालित हो रहे हैं और उन्हें उनके संबंधित विभाग द्वारा लाइसेंस भी दिया जा रहा है तथा उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है। हम भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और खास महल की जमीन पर ही अपना व्यवसाय चला रहे हैं। लेकिन, हमें हमारे विभाग द्वारा नया लाइसेंस नहीं दिया जाता है। जबकि, दूसरे जिलों में खास महल पर संचालित दवाई दुकानों को नया लाइसेंस दिया जा रहा है। यह स्थिति वर्ष- 2023 से है। इसके पूर्व हम दुकानदारों को नया लाइसेंस दिया जाता था। उक्त सर्कुलर उस समय भी लागू था और अब भी लागू है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि, उस समय लाइसेंस दिया जाता था तो अब क्यों नहीं? विभाग एवं सरकार जीवन रक्षक आवश्यक सेवाओं पर भी अनावश्यक नियम और कानून का डंडा चलती है, जो सही नहीं है।
- समर कुमार दास, अध्यक्ष, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मुंगेर
मुंगेर में लगभग 300 से अधिक दवा कारोबारी खास महल की जमीन पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। आए दिन इनके समक्ष स्थान परिवर्तन अथवा स्वामित्व परिवर्तन की समस्या आती है और नए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन, विभाग वर्ष 2011 का सर्कुलर का हवाला देते हुए नया लाइसेंस नहीं जारी कर रहा है। जबकि, वर्ष- 2023 तक नया लाइसेंस दिया गया। पूर्व की तरह फिर से नया लाइसेंस निर्गत किया जाए।
- अभिषेक बॉबी, सचिव, केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मुंगेर
बोले जिम्मेदार
मुंगेर में नए लाइसेंस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विभाग द्वारा सिर्फ खास महल की जमीन का व्यवसायिक उपयोग के लिए लीज का एग्रीमेंट मांगा जाता है। यदि दवा दुकानदार व्यावसायिक लीज का एग्रीमेंट दिखाते हैं तो उन्हें अवश्य नया लाइसेंस दिया जाएगा। आवासीय परिसर में दुकान संचालित होने के लिए लाइसेंस दिया जाना सरकार द्वारा जारी वर्ष- 2011 के सर्कुलर के विरुद्ध होगा। अन्य विभाग में क्या हो रहा है, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
- पंकज वर्मा, सहायक औषधि नियंत्रक, मुंगेर
बोले विधायक
दवा व्यवसाइयों द्वारा इस संबंध में मुझे अवगत कराया गया था। मैंने खास माल की जमीन पर नया लाइसेंस निर्गत करने को लेकर मुंगेर के सहायक औषधि निगम नियंत्रक से बात की थी और उन्होंने नए लाइसेंस जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन, दवा व्यवसाईयों की शिकायत अभी भी बनी हुई है। पूर्व में सरकार द्वारा सर्कुलर जारी करने के बाद भी नया लाइसेंस निर्गत किया जाता था। ऐसे में इस संबंध में अगले कुछ दिनों में उच्च अधिकारियों एवं विभागीय मंत्री से बात किया जाएगा और नया लाइसेंस निर्गत करने संबंधी आदेश जारी कराया जाएगा। फिलहाल निश्चित रूप से दवा व्यवसाईयों के साथ विभाग द्वारा अन्याय हो रहा है। विभाग को पूर्व की भांति खास महल की जमीन पर नया लाइसेंस निर्गत करना होगा। वे नया लाइसेंस जारी करेंगे। इसके लिए मैं सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा।
- प्रणव कुमार, विधायक मुंगेर विधानसभा, मुंगेर
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