Hindi NewsBihar NewsBhabua NewsLicense Validity of 273 Arms Holders in Kaimur to Expire in 2024 Renewal Process Initiated

जनवरी तक करा लें शस्त्रों का नवीकरण, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द होगी (पेज तीन)

कैमूर में 273 शस्त्रधारियों का 2024 में समाप्त हो जाएगी अनुज्ञप्ति की वैधता जिला प्रशासन ने शास्त्रों के नवीकरण के लिए थानावार जारी की है संख्या

Newswrap हिन्दुस्तान, भभुआThu, 12 Dec 2024 08:27 PM
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जनवरी तक करा लें शस्त्रों का नवीकरण, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द होगी (पेज तीन)

कैमूर में 273 शस्त्रधारियों का 2024 में समाप्त हो जाएगी अनुज्ञप्ति की वैधता जिला प्रशासन ने शास्त्रों के नवीकरण के लिए थानावार जारी की है संख्या भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर जिले में 273 शस्त्रधारियों की अनुज्ञप्ति की वैधता 2024 में समाप्त हो जाएगी। डीएम सावन कुमार के निर्देश पर सामान्य शाखा द्वारा जिन शस्त्रधारियों की अनुज्ञप्ति की वैधता 2024 समाप्त हो रही है, उनकी थानावार संख्या जारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन शस्त्रधारियों की अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त हो रही है, उनका नवीकरण आयुध नियम 2016 के उपनियम-24 के तहत जनवरी माह तक किया जाएगा। बताया गया है कि इस नियम के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर किए जाने का प्रावधान है। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने थाना क्षेत्र के संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों की पंजी में संधारित करते हुए भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेगें एवं उनकी अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में अनुशंसा दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन सामान्य शाखा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने कहा कि यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली-2016 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जा रहा हो तो थानाध्यक्ष उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा स्पष्ट कारण के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संलग्न सूची से इतर यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र के साथ निवास कर रहे हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी के निवास और आचरण के संबंध में जांच के बाद उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति की इंट्री ओडी पंजी में दर्ज करने के लिए अपना प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

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