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दुष्कर्म मामले में तीन साल कैद की सजा

औरंगाबाद में किशोर न्याय बोर्ड ने रफीगंज थाना कांड संख्या -242/22 में एक किशोर को तीन साल की सजा सुनाई। किशोर 8 जुलाई 2022 से पर्यवेक्षण गृह गया में है। बोर्ड ने उसे विशेष गृह पटना स्थानांतरित करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादSat, 26 April 2025 09:01 PM
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दुष्कर्म मामले में तीन साल कैद की सजा

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या -242/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र किशोर को तीन साल की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवासित किशोर 8 जुलाई 2022 से पर्यवेक्षण गृह गया में संसीमित है। बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण गृह गया के अधीक्षक को एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें कहा गया है कि सज़ा पूरी करने के लिए किशोर को विशेष गृह पटना स्थानांतरित किया जाए। किशोर पर भादंवि धारा 376 तथा 6 पॉक्सो एक्ट एवं एससीएसटी जैसे जघन्य अपराध की धाराओं में मामला दर्ज था। बोर्ड ने आगे यह भी कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के माध्यम से पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर दिलाया जाए।

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