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जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने पर की गई चर्चा

अक्षय तृतीया के अवसर पर अररिया जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जनसंवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी शैलजा पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम में सभी प्रखंड विकास...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSat, 26 April 2025 03:24 AM
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जिले को बाल विवाह मुक्त  बनाने पर की गई चर्चा

फारबिसगंज, निज संवाददाता। अक्षय तृतीया के अवसर पर अररिया जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में स्थानीय अनुमंडल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को जनसंवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी शैलजा पांडे ने की। कार्यक्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, विभिन्न धर्मगुरु एवं टेंट मालिकों की उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम अनुमंडल प्रशासन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एवं जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन जागरण कल्याण भारती के अध्यक्ष संजय कुमार ने किया। इस अवसर पर आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह मुक्त अररिया जिला बनाने का संकल्प भी लिया गया। बैठक में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। यदि किसी भी स्तर पर बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो उसकी जानकारी पंचायत स्तर पर मुखिया, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित थाना एवं अनुमंडल पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी शैलजा पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई बाल विवाह में शामिल पाया जाता है — चाहे वह मेहमान हो, धर्मगुरु हो या टेंट मालिक — तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक जन-जागरूकता फैलाना एवं इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना है।

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