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महिंद्रा XUV700 पर लगा 48% टैक्स, ग्राहक ने बिल शेयर कर बताया अपना दर्द; वित्त मंत्री से पूछा ये सवाल?

  • सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या यूं कहा जाए कि एक बिल वायरल हो रहा है। ये महिंद्रा XUV700 का बिल है। जिस पर टैक्स की डिटेल नजर आ रही है। खास बात ये है कि इस बिल में XUV700 डीजल वैरिएंट पर 48% का टैक्स लगाया गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 31 Jan 2025 05:19 PM
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महिंद्रा XUV700 पर लगा 48% टैक्स, ग्राहक ने बिल शेयर कर बताया अपना दर्द; वित्त मंत्री से पूछा ये सवाल?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या यूं कहा जाए कि एक बिल वायरल हो रहा है। ये महिंद्रा XUV700 का बिल है। जिस पर टैक्स की डिटेल नजर आ रही है। खास बात ये है कि इस बिल में XUV700 डीजल वैरिएंट पर 48% का टैक्स लगाया गया है। ऐसे में कार खरीदने वाला ग्राहक ने टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछे हैं। यूजर ने अपनी पोस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करते हुए लिखा कि कार खरीदने पर 48% टैक्स। वह भी तब जब आप पहले से ही 31.2% इनकम टैक्स दे रहे हैं। क्या इस दिनदहाड़े लूट की कोई सीमा नहीं है?

सोशल मीडिया पर यूजर ने XUV700 डीजल की रिसीप्ट की फोटो पोस्ट की है। जिसमें XUV700 डीजल गाड़ी की कीमत को 14,58,783 रुपए बताई गई है। वहीं, इस पर तीन अलग अलग टैक्स के करीब 7 लाख रुपए जोड़े गए हैं। जिसके चलते इस कार की कीमत 21.59 लाख रुपए पहुंच गई। बता दें कि कार पर 14% SGST, 14% CGST और 20% GST CESS जैसे टैक्स जोड़े गए हैं।

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पुरानी कारों पर भी टैक्स को बढ़ाया
देश के अंदर पुरानी कारों को खरीदना भी महंगा हो गया है। GST कांउसिल ने 55वीं बैठक में यूज्ड कारों पर लगने वाले टैक्स को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। यदि आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी यूज्ड कार बेच रहे हैं, तो यह GST लागू होगा। अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं, तो आपको यह GST नहीं देना होगा। इस तरह आपको सही कीमत तय करने के वक्त यह बात अपने दिमाग में रखनी होगी। यूज्ड कारों पर GST की नई दर पर्सनल खरीदारों पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी शख्स से डायरेक्ट पुरानी कार खरीदते हैं, तो आपको 18% GST की बजाय 12%ही टैक्स देना होगा।

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मान लीजिए आप 18 लाख रुपए में कार खरीदते हैं। इसे किसी किसी दोस्त या रिश्तेदार या फिर जानकार को 13 लाख रुपए में बेचते हैं, तो कोई GST नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ, यदि कोई डीलर 13 लाख रुपए में कार खरीदता है और उसे 17 लाख रुपए में बेचता है, तो 18% GST केवल 4 लाख रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पर देना होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि अब पुरानी गाड़ी खरीदते समय फिर चाहे वो पेट्रोल, डीजल हो या फिर EV हो, 18% टैक्स प्रॉफिट मार्जिन पर देना होगा।

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